सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने का मामला: आरोपी हरि राम गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Satya Niketan building collapse: 12 सितंबर को सत्य निकेतन में एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया था। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे। कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। मामले में आरोपी बिल्डिंग मालिक हरि राम गुप्ता को झटका लगा है, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी हैं... See more

Sep 22, 2026 - 12:41
Updated: 9 days ago
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सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने का मामला: आरोपी हरि राम गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Highlights

  • दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने का मामला।
  • मामले में आरोपी बिल्डिंग मालिक हरि राम गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका। 
  • हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे। 

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में आरोपी बिल्डिंग मालिक हरि राम गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। वकील ने दलील दी कि हरि राम गुप्ता बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं, साथ ही उनका बिल्डिंग के रोजमर्रा के कामकाज से कोई सीधा संबंध नहीं है।

जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हरि राम गुप्ता खुद को बिल्डिंग से अलग बता रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन आज भी हरि राम गुप्ता के नाम पर है। इसके अलावा कुछ गवाहों ने पूछताछ में बिल्डिंग के निर्माण और उसमें चल रहे काम में उनकी भूमिका की बात कही है।

कोर्ट ने कहा कि जांच में सामने आया है कि इस बिल्डिंग से एक लाख रुपए से ज्यादा का मासिक किराया आता था। इतना किराया आने के बावजूद बिल्डिंग के रखरखाव और मरम्मत पर कितना खर्च किया गया, इसकी गहन जांच जरूरी है। यह मामला लापरवाही का है और इसकी तह तक जाना आवश्यक है।

आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं बनी है, जिससे यह लगे कि उनकी हालत न्यायिक हिरासत में संभाली नहीं जा सकती। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आरोपी को सभी निर्धारित दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।

हादसे में 7 लोगों की हो गई थी मौत

गौरतलब है कि 12 सितंबर को सत्य निकेतन में एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया था। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे। कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। यह बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी और इसमें अवैध निर्माण की भी बात सामने आई थी।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 सितंबर को बिल्डिंग मालिक हरि राम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही बरतने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 

इनपुट : आईएएनएस

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