नीट प्रदर्शन के दौरान हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए छात्रों को तुरंत छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Jul 28, 2026 - 13:23
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नीट प्रदर्शन के दौरान हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए छात्रों को तुरंत छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court

नई दिल्ली : Supreme Court ने सभी हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए छात्रों को छोड़ने का आदेश दिया है। Court ने कहा कि जिन छात्रों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए।

दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में NEET Paper Leak के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और Police कार्रवाई पर Supreme Court ने बड़ा आदेश दिया है। Court ने आदेश जारी करते हुए पुलिस हिरासत और गिरफ्तारियों में लिए गए उन सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

नीट प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में Supreme Courtने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया। Court ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

कोर्ट की टिप्पणी-

सीजेआई ने कहा कि सभी याचिकाओं में कुछ आरोप लगाए गए हैं। अगर व्यापक रूप से देखें तो एक मामला पेलेट गन के इस्तेमाल का है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल की भी घटनाएं सामने आई हैं। एक युवा महिला को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कीलों लगे लाठियों के इस्तेमाल के कारण जानलेवा चोटें लगने के आरोप भी हैं। Media से जुड़े एक व्यक्ति पर हमले का भी एक मामला है, जिसका जिक्र कल भी किया गया था। आरोप है कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा किए जाने के आरोप भी हैं। एक अन्य मामले में एक युवा महिला को बिना किसी उकसावे के पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप है। आज पुलिस की कथित अत्यधिक कार्रवाई को लेकर एक अलग याचिका भी दायर की गई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा कि जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सीजेआई ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। वह जांच इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका कंपोजिशन क्या होगा, हम बाद में बताएंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 250 पुलिसवाले घायल हैं। कुछ पुलिसवालों को टांके लगे हैं। सच सामने आना चाहिए। ये (हिंसा) स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। कुछ बदमाश या बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे। हमारे पास डेटा है, जो हम दिखाएंगे। मर्डर, रेप और NDPS चार्ज वाले लोग वहां थे, इसलिए इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए।

सीजेआई ने कहा कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अगर हम तथ्यों से जुड़े सवालों की जांच में उतरने लगेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबसे संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, तो इतना कह सकते हैं कि स्वतंत्र जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुमपरा ने कहा कि मैं माननीय न्यायाधीशों की ओर से कही गई बातों का समर्थन करता हूं। यह एक बेहद संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मैं घायल लोगों के साथ हूं। लेकिन साथ ही, अनुच्छेद 32 की अपनी सीमाएं भी हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि पूरे मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और सामग्री को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सबूत रखते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया।

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