देवघर चारा घोटाला मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इंकार,
- देवघर चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत,
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देवघर चारा घोटाले मामले में लालू यादव को राहत देते हुए उनकी जमानत को रद्द करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की याचिका पर आदेश देने से इंकार किया है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए लालू यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश मे दखल देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग को इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहते, खासकर इसलिए क्योंकि तब से सात साल बीत चुके हैं। सीबीआई की अपील साल 2018 की हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से लालू यादव के मामले की सुनवाई मे तेजी लाने को कहा है।
CBI ने क्या दलील दी?
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से ASG एसवी राजू ने दलील दी कि लालू की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने 50% सजा पूरी कर ली है, जो असल में गलत है। इस बात पर विचार किए बिना कि यह एक साथ चलने वाली सजा नहीं है।
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