सीजेपी प्रदर्शन: अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

Oct 11, 2026 - 14:26
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सीजेपी प्रदर्शन: अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब
Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेश के उल्लंघन के आरोप में अवमानना ​​की कार्यवाही के तहत दिल्ली के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। रविवार को हुई एक विशेष सुनवाई में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के मामले में सरकारी अधिकारियों से जवाब मांगा। अधिकारियों को मंगलवार, 13 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें मेट्रो पाबंदियों और रेलवे एडवाइजरी का विवरण शामिल हो।

कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों न की जाए।

45 मेट्रो स्टेशन बंद करने की पृष्ठभूमि

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 10 अक्टूबर को कुल 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, जिनमें से अधिकतर सेंट्रल दिल्ली और उसके आस-पास थे।

मेट्रो स्टेशन बंद करने और सीजेपी के मुख्य नेताओं व विपक्ष के सदस्यों को हिरासत में लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट के सामने मुख्य मामला वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका का था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के इस निर्देश के बावजूद कि विरोध प्रदर्शनों से पहले सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए, रविवार को दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद रहे।

शुक्रवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने निर्देश दिया था कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

विपक्षी नेताओं की हिरासत को चुनौती

वहीं, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की अवमानना ​​याचिका के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के सामने तृणमूल कांग्रेस की सांसद और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी की एक और याचिका थी। इसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान विपक्षी नेताओं (जिनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे) और अन्य लोगों की एहतियाती हिरासत को चुनौती दी गई थी। याचिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने आरोप लगाया कि छात्र नेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों सहित 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार को दबाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

गुरुस्वामी ने कहा कि मेट्रो सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर प्रतिबंधों ने लोगों की आवाजाही और न्याय तक उनकी पहुंच में बाधा डाली है। कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन और संजय हेगड़े समेत अन्य वरिष्ठ वकीलों ने भी वकीलों पर कथित पाबंदियों और निषेधाज्ञा वाले इलाके के बाहर लोगों को हिरासत में लिए जाने पर चिंता जताई।

जस्टिस बागची की अगुवाई वाली बेंच को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा होने के बाद लगभग 150 वकीलों को हिरासत में लिया गया था और कुछ पुलिसकर्मी बिना पहचान-पत्र (बैज) के थे।

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केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल की दलील

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि अधिकारियों के पास ऐसे दस्तावेज और वीडियो हैं, जिनसे पता चलता है कि दोपहर 2 बजे के आसपास हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया गया था।

मेट्रो, इंटरनेट बहाली और बैरिकेड्स की समीक्षा के निर्देश

इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चलें, जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण प्रतिबंध लगाना आवश्यक न हो जाए। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि शहर में लोगों की आवाजाही की अनुमति दी जाए और कानून-व्यवस्था व अन्य यातायात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स की आवश्यकता की तुरंत समीक्षा की जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात पर ध्यान देते हुए कि मेट्रो सेवाएं सामान्य कर दी गई हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है, जस्टिस बागची की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि ये सुविधाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इंटरनेट सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें। साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्तियों को कम नहीं कर रहा है।

वकीलों के काम में बाधा न डालने और बोर्ड हटाने का आदेश

न्याय तक पहुंच की रक्षा की जरूरतों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। एसजी मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वकीलों को उनके काम में बाधा नहीं डाली जाएगी।

कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तय कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा वह बोर्ड हटा दिया जाए, जिस पर लिखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की नसीहत

कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को यह भी याद दिलाया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और इससे दूसरों को उकसावा नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मोहना ने कहा, "आप सभी जो यहां मौजूद हैं, अगर आप सच में जनहित में रुचि रखते हैं, तो कृपया यह वचन दें कि आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं उकसाएंगे।"

इनपुट : आईएएनएस

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