मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; ट्राई ने लागू किए 30 दिन की वैधता वाले वॉयस और SMS प्लान
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत रिलायंस जियो (Jio), भारती एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब केवल कॉलिंग और एसएमएस की जरूरत वाले यूजर्स के लिए 30 दिन या उससे कम वैधता वाले विशेष टैरिफ वाउचर (STV) पेश करने होंगे। जानिए ट्राई के नए दिशानिर्देशों, कैलेंडर-आधारित रिन्यूअल और इसके आर्थिक फायदों पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
नई दिल्ली: देश के मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ट्राई ने सभी प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं—रिलायंस जियो (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea)—को निर्देश दिया है कि वे केवल वॉयस कॉलिंग और एसएमएस की जरूरत रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन या उससे कम की वैधता वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) अनिवार्य रूप से जारी करें।
इसके अतिरिक्त, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा प्लान भी देना होगा जिसकी वैधता पूरे कैलेंडर माह (Calendar Month) की होगी, यानी जिस तारीख को प्लान एक्टिवेट किया जाएगा, अगले महीने ठीक उसी तारीख को वह रिन्यू होगा।
साल में 13 की जगह अब होंगे केवल 12 रिचार्ज
टेलीकॉम कंपनियां अब तक 1 महीने के नाम पर 28 दिन की वैधता वाले प्लान पेश करती थीं। 28 दिन के चक्र के कारण हर महीने 2 से 3 दिन बच जाते थे, जिसके चलते उपभोक्ताओं को 365 दिनों के एक वर्ष में कुल 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था।
ट्राई के इस नए नियम के लागू होने के बाद:
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एक अतिरिक्त रिचार्ज का बोझ खत्म: अब उपभोक्ताओं को साल भर में 13 के स्थान पर सिर्फ 12 बार ही भुगतान करना होगा।
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कैलेंडर डेट रिन्यूअल: यदि किसी उपभोक्ता ने 5 तारीख को रिचार्ज कराया है, तो उसका अगला बिल चक्र अगली 5 तारीख को ही रिन्यू होगा, जिससे मासिक घरेलू बजट बनाना बेहद आसान हो जाएगा।
फीचर फोन और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा
भारत में आज भी 30 करोड़ से अधिक लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें डेटा पैक की कोई आवश्यकता नहीं होती:
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अनावश्यक डेटा खर्च से मुक्ति: पहले इन यूजर्स को कॉलिंग चालू रखने के लिए महंगे डेटा-बंडल प्लान्स का रीचार्ज कराना पड़ता था। नए वॉयस और एसएमएस-ओनली वाउचर्स से उनका मासिक खर्च काफी घट जाएगा।
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निम्न-आय वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को राहत: पेंशनभोगियों, छात्रों और ग्रामीण कामगारों के लिए, जिनका प्राथमिक उपयोग केवल कॉल रिसीव करना या बात करना है, यह व्यवस्था सीधी बचत लेकर आएगी।
संसद में उठी थी आवाज, जन-परामर्श के बाद हुआ फैसला
28 दिन की वैधता के भ्रामक चक्र का मुद्दा संसद में भी गूंजा था। 11 मार्च को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए टेलीकॉम कंपनियों के इस मॉडल को अनुचित करार दिया था और मासिक आधार पर 30 दिन की तय वैधता की मांग की थी।
ट्राई ने इस विषय पर एक व्यापक सार्वजनिक परामर्श पत्र (Public Consultation Paper) जारी किया था, जिस पर आम जनता और उपभोक्ता समूहों से 1,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं व सुझाव प्राप्त हुए। जनभावना और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने नियमों में संशोधन किया है।
यह नया नियम सरकारी गजट (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर पूरे देश में अनिवार्य रूप से प्रभावी हो जाएगा।
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