चार्टर्ड प्लेन को बताया था 'लेगो हवाई जहाज' और 'खिलौना'; नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि केस दर्ज

बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) एक नई कानूनी मुश्किल में घिर गई हैं। विमानन कंपनी 'ड्यून्स एविएशन' (Dunes Aviation) ने नोरा फतेही के खिलाफ गुजरात की गांधीनगर अदालत में 3 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि (Civil Defamation) मुकदमा दायर किया है। जानिए नोरा फतेही मानहानि केस और विवाद से जुड़ी पूरी विस्तृत रिपोर्ट।

Sep 08, 2026 - 12:21
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चार्टर्ड प्लेन को बताया था 'लेगो हवाई जहाज' और 'खिलौना'; नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि केस दर्ज

गांधीनगर/मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री और परफॉर्मर नोरा फतेही (Nora Fatehi) एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई हैं। चार्टर्ड फ्लाइट सेवाएं देने वाली विमानन कंपनी 'ड्यून्स एविएशन' (Dunes Aviation) ने अभिनेत्री के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर की एक दीवानी अदालत में 3 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है।

यह पूरा विवाद नोरा फतेही द्वारा कंपनी के एक बिजनेस जेट को सोशल मीडिया पर 'खिलौना' (Toy Plane) और 'लेगो एयरप्लेन' (Lego Airplane) बताने और उसकी सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करने से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

अदालत में दायर याचिका के अनुसार, यह घटना 14 दिसंबर 2025 की है जब नोरा फतेही और उनकी टीम ने मुंबई से जयपुर के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की थी:

  • सेसना जेट के अंदर बनाए वीडियो: अभिनेत्री ने कंपनी के सेसना साइटेशन सीजे2 (Cessna Citation CJ2) विमान में सफर के दौरान कई वीडियो रिकॉर्ड किए।

  • सोशल मीडिया पर टिप्पणियां: नोरा ने इन वीडियोज को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल (जिसके 4.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं) पर स्टोरी के रूप में पोस्ट किया।

  • 'अमेजन से मंगाया खिलौना': याचिका के मुताबिक, एक वीडियो में अभिनेत्री यह कहती सुनाई दीं— "यह तो एक खिलौना है; ऐसा लगता है जैसे आपने अमेजन से कोई हवाई जहाज ऑर्डर कर दिया हो।" उन्होंने विमान को बेहद छोटा, 'लेगो हवाई जहाज' और खिलौना बताते हुए उसकी उड़ान योग्यता और सुरक्षा पर संदेह जताया।

कंपनी का आरोप: 15-20% गिरी बुकिंग, हुआ भारी नुकसान

ड्यून्स एविएशन ने अदालत में दलील दी है कि नोरा फतेही के विशाल सोशल मीडिया प्रभाव के कारण उनकी इस गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी का कंपनी के कारोबार पर सीधा और गंभीर नकारात्मक असर पड़ा:

  • बुकिंग में भारी गिरावट: कंपनी का दावा है कि वीडियो वायरल होने के बाद अगले 45 से 50 दिनों में उनकी चार्टर बुकिंग्स में 15 से 20 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और कई हाई-एंड क्लाइंट्स ने अपनी पूर्व-निर्धारित बुकिंग्स रद्द (Cancel) कर दीं।

  • बिना तकनीकी ज्ञान के बयानबाजी: एविएशन फर्म ने कहा कि नोरा की टिप्पणियां पूरी तरह लापरवाह, बिना किसी तकनीकी ज्ञान और बिना तथ्यों की जांच किए की गई थीं, जिससे कंपनी की साख और सद्भावना (Goodwill) को अपूरणीय क्षति पहुंची।

डीजीसीए से प्रमाणित था विमान

कंपनी ने याचिका में स्पष्ट किया है कि जिस विमान में अभिनेत्री ने यात्रा की थी, वह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय और भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुकूल था:

  • DGCA प्रमाणित और वैध परमिट: सेसना सीजे2 विमान नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा पूरी तरह प्रमाणित, उड़न-योग्य (Airworthy) और वैध नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) के तहत संचालित किया जा रहा था।

  • सुरक्षित यात्रा संपन्न: कंपनी ने तर्क दिया कि विमान ने मुंबई से जयपुर की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी तकनीकी खराबी के पूरी की, जो यह साबित करता है कि विमान की सुरक्षा को लेकर किए गए दावे निराधार और भ्रामक थे।

₹3 करोड़ के हर्जाने के साथ माफी की मांग

ड्यून्स एविएशन ने अदालत से निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

  1. ₹3 करोड़ का हर्जाना: कंपनी की साख और व्यावसायिक नुकसान के एवज में ₹3 करोड़ का मुआवजा।

  2. कंटेंट हटाने के निर्देश: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से विमान और कंपनी से जुड़े सभी विवादित वीडियो और संदर्भों को तुरंत हटाने का न्यायिक आदेश।

  3. सार्वजनिक स्पष्टीकरण: नोरा फतेही की ओर से सार्वजनिक रूप से अपनी गलत बयानी पर स्पष्टीकरण और माफी जारी करने की मांग।

गांधीनगर की अदालत में सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल के समक्ष इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल इस कानूनी मुकदमे को लेकर नोरा फतेही या उनकी कानूनी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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