एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: गंभीर स्वच्छता खामियों के चलते क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस निलंबित, एवरेस्ट मसालों का जीरा पाउडर वापस मंगाया नई

Oct 04, 2026 - 17:42
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एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: गंभीर स्वच्छता खामियों के चलते क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस निलंबित, एवरेस्ट मसालों का जीरा पाउडर वापस मंगाया नई
FSSAI Action Creative Bakers license suspended

 नई दिल्ली । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर दो बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल स्थित क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन

इसके साथ ही एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने जीरा पाउडर के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। एफएसएसएआई ने बयान में कहा कि क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स की विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कमियां सामने आईं। जांच में खाद्य उत्पादन और हैंडलिंग क्षेत्रों में गंदगी, चिकनाई, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियों की मौजूदगी पाई गई।

 एवरेस्ट मसालों का जीरा पाउडर वापस मंगाया नई

 नियामक के अनुसार, नष्ट होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा जा रहा था, जबकि कच्चे माल और अर्ध-निर्मित उत्पादों के भंडारण के लिए जंग लगे और ठीक से साफ न किए गए कंटेनरों का उपयोग किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियां खाद्य पदार्थों के दूषित होने का जोखिम बढ़ाती हैं। निरीक्षण के दौरान खाद्य हैंडलिंग क्षेत्रों में कचरा, पुराना स्टॉक, अस्वीकृत सामग्री और स्क्रैप भी जमा मिला। इसके अलावा परिसर में जंग लगी मशीनें, उखड़ता पेंट, नमी वाली दीवारें और क्षतिग्रस्त फर्श टाइलें भी पाई गईं। एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि कंपनी कई अनिवार्य खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड और निगरानी प्रणालियों का उचित रखरखाव नहीं कर रही थी।

इनमें पानी और तैयार उत्पादों की परीक्षण रिपोर्ट, तापमान निगरानी रिकॉर्ड, उपकरणों की कैलिब्रेशन जानकारी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मॉक रिकॉल दस्तावेज, उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर, प्रशिक्षण रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।

 इन गंभीर कमियों को देखते हुए एफएसएसएआई ने कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उसे निलंबन अवधि के दौरान सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर, नियामक ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश दिया है।

यह कार्रवाई प्रयोगशाला परीक्षण में उत्पाद में अनुमत सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए जाने के बाद की गई। एफएसएसएआई के अनुसार, गोवा स्थित रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स परिसर से लिए गए नमूने की जांच की गई थी। खाद्य विश्लेषक ने इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत "असुरक्षित" घोषित किया। 

एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उत्पाद में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद थे। एफएसएसएआई ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। नियामक खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें।

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