उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी नाजायज...' बोले बरेली के मौलाना
बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (56 वर्ष) और पत्रकार निधि राजदान (49 वर्ष) की शादी को इस्लामी शरीयत के खिलाफ बताते हुए एक फतवा जारी किया है।
इस्लामी उसूल और मौलाना के अनुसार, शरिया कानून में निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना आवश्यक है। उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं, जबकि निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं। मौलाना रजवी ने कहा कि यदि विवाह से पहले निधि राजदान इस्लाम कबूल करतीं (कलमा पढ़तीं) और उसके बाद निकाह होता, तभी यह शादी शरीयत के तहत जायज मानी जाती। बिना धर्म परिवर्तन के यह निकाह इस्लामी मान्यताओं के अनुसार वैध नहीं है।
हालाँकि यह फतवा केवल धार्मिक व्याख्या पर आधारित है। भारत में विवाह की कानूनी और वैधानिक मान्यता देश के संविधान और कानूनों के तहत तय होती है, न कि किसी धार्मिक फतवे से। उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने अक्टूबर 2026 के अंत में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी शादी की पुष्टि की थी। इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला या निधि राजदान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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