Breaking News Meerut: सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को सजा-ए-मौत
- नीले-ड्रम में भरने वाली मुस्कान को फांसी
- प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत;
- मेरठ कोर्ट में बोली- मेरी बच्चियों का ध्यान रखना
नॉकआउट न्यूज रिपोर्टर मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। इससे पहले बुधवार सुबह 10.30 बजे भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए उनका पक्ष जाना। जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा।
सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई, 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था।
सरकारी वकील केके चौबे ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं, मुस्कान-साहिल की वकील रेखा जैन ने कहा था- मुस्कान की 2 बेटियां हैं। माता-पिता बुजुर्ग हैं। कम से कम सजा होनी चाहिए।
वकील बोले- दोनों को मृत्युदंड दिया गया है
अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर ने बताया- साहिल और मुस्कान को मृत्युदंड दिया गया है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।
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