कमर्चारियों के साथ यह कैसी नाइंसाफी

Jul 03, 2026 - 13:43
Updated: 8 days ago
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कमर्चारियों के साथ यह कैसी नाइंसाफी
Sanjay Knockout | केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना बना कर लाखों कमर्चारियों के साथ नाइंसाफी की है और कंपनी मालिकों को फायदा पहुंचाया है।अब नए नियमों के हिसाब से 15000, न्यूनतम बेसिक सैलरी को आधार माना गया है। इस हिसाब से कमर्चारियों और कंपनी मालिकों को 12, फीसदी के हिसाब से ईपीएफ में अंशदान देना पड़ेगा। यानि केवल 1800,1800, रुपए का अंशदान कर्मचारी और मालिकों को देना होगा।
 पहले नियम के हिसाब से यदि 30,000, रुपए मिलता था तो कंपनी और कर्मचारी का बराबर का अंशदान कटता था। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो छह हजार रुपए आपकी बचत हो जाती थी।अब कमर्चारियों की बचत कम हो जाएगी और वेतन आपके हाथ में कुछ ज्यादा आने लगेगा। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी राहत दी है।
केंद्र सरकार की 29, जून 2026,को घोषित भविष्य निधि योजना आपके हित में है या अहित में इस पर अपनी राय जरूर दें।

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