पीएम मोदी से जुड़े कई मॉर्फ और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के मामले में एक्शन; Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज
- पीएम मोदी से जुड़े कई मॉर्फ और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के मामले में एक्शन.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े कई अश्लील, मॉर्फ और आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक दो केस दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है।

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा (Meta) के इंडिया हेड और कई Facebook और Instagram अकाउंट्स के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने Social media platform पर PM Narendra Modi के मॉर्फ्ड (बदले हुए) और आपत्तिजनक Videos और Photos फैलाने की इजाजत दी। फिलहाल दो मामले दर्ज कर Police ने अब जांच शुरू कर दी है।
पहली शिकायत : पहले मामले में, 29 साल के बिजनेसमैन एस. अरविंद रेड्डी ने आरोप लगाया कि Instagram ब्राउज करते समय उन्हें कई ऐसे मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले गए Videos और Photos मिलीं, जिनमें PM को अश्लील, अपमानजनक और गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया गया था।
उनकी शिकायत के मुताबिक, इस कंटेंट में Dharmendra Pradhan के साथ PM को अश्लील तरीके से दिखाने वाले बदले हुए Visuals और US President Donald Trump की एक एडिट की गई तस्वीर शामिल थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि इस कंटेंट को Digital रूप से बदला गया था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाया गया था और Social media पर फैलाया गया था।
आरोप लगाया गया कि ऐसी पोस्ट जनता को गुमराह कर सकती हैं, गलत जानकारी फैला सकती हैं, नफरत या सार्वजनिक अशांति भड़का सकती हैं। सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचा सकती हैं, सार्वजनिक हस्तियों की बदनामी कर सकती हैं, कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकती हैं और समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच दुश्मनी बढ़ा सकती हैं।
दूसरी शिकायत: वहीं दूसरे मामले में, तेलंगाना BJP कार्यकर्ता और सोशल मीडिया CC सदस्य टी. साईकिरण गौड़ ने आरोप लगाया कि बुधवार को Social media का इस्तेमाल करते समय उन्हें Facebook और Instagram पर आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ की गई तस्वीरें मिलीं। साईं किरण ने उन अकाउंट्स की जांच की मांग की है जो कथित तौर पर ऐसा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं जो "भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक" है।
पुलिस ने दर्ज किया केस: Police की अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से अधिकांश Video या तो डिलीट कर दिये हैं या फिर india में उन्हें देखा नहीं जा पा रहा है। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-C (पहचान की चोरी) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) (जनता में गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान) और 336(4) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत मामले दर्ज किए हैं। मामले की जांच चल रही है।
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