अंकित शर्मा हत्याकांडः उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट का किया रुख
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) हत्या मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंकित के शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा के खिलाफ अब ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
वहीं, अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने कहा कि हमारी जंग जारी रहेगी। हमारी लीगल टीम भी काम कर रही है। हाईकोर्ट ताहिर हुसैन जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में लड़ेंगे और हमें भरोसा है कि हमें जीत मिलेगी।
इसके पहले अंकित शर्मा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए जावेद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। जावेद के वकील ने बताया था कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय आरोपी की भूमिका साबित करने में विफल रहा। इसके बाद दोषी जावेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
वहीं, मामले में दोषी ठहराए गए नाजिम और कासिम ने भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 12 अगस्त को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने यह मामला सुना गया। बाद में हाईकोर्ट ने नाजिम और कासिम की सजा के खिलाफ अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे। ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।"
इनपुट : आईएएनएस
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