असम कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा Aadhaar card
गुवाहाटी: असम में 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा. असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का Aadhaar card नहीं बनाया जाएगा। हालांकि, विशेष मामलों में Aadhaar Card बनाने की अनुमति दी जाएगी। 18 साल से कम आयु के लोगों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे।
Assam में अवैध प्रवासियों को लेकर हिमंत विश्व शर्मा की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। CM हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों को Aadhaar card हासिल करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। CM ने कहा कि बहुत ही असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। इसके बाद सरकार फैसला करेगी कि आवेदक आधार कार्ड के लिए पात्र है या नहीं।
क्यों लिया ये फैसला?
राज्य में Aadhaar card जारी करने की प्रक्रिया चरम सीमा पर पहुंच जाने की बात कहते हुए CM ने कहा, "कुछ जिलों में यह 100 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है, और हमें यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं जो अतिरिक्त Aadhaar card ले रहे हैं।
" उन्होंने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले। हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और दिव्यांगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं।
पहले से सख्त होंगे नियम
CM Himanta Biswa Sarma ने कहा, “हालांकि, यह प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2027 से पूर्णतः लागू हो जाएगा और 18 वर्ष से अधिक आयु के इन समुदायों के लोगों को भी उस तिथि से आधार कार्ड मिलना बंद हो जाएगा।” हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। उन्होंने पहले कहा था कि राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में “बहुत सख्त” रहेगी और असम में यह दस्तावेज प्राप्त करना आसान नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले पिछले साल, उन्होंने कहा था कि असम सरकार बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियमों पर विचार कर रही है।
CM ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में वीबी जी राम जी अधिनियम के लिए भी एक कार्यढांचा लागू करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और नए ग्रामीण रोजगार सृजन कानून के तहत प्रत्यक्ष मजदूरी वाले रोजगार के लिए 125 मानव-दिवस उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत रोजगार देने के अलावा, मानव दिवसों से परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा।
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