भारत को पाकिस्तान के साथ जल-साझाकरण संधि को बनाए रखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय अदालत का कहना है
AMSTERDAM, Aug 31 (Reuters) - India must uphold a water-sharing treaty with Pakistan it suspended amid bilateral tensions and must limit work on an hydroelectric plant it is building in the Kashmir region, the Permanent Court of Arbitration in the Hague said on Monday.
एम्स्टर्डम, 31 अगस्त (रायटर) - हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ जल-साझाकरण संधि को बनाए रखना चाहिए जिसे उसने द्विपक्षीय तनाव के बीच निलंबित कर दिया था और कश्मीर क्षेत्र में बन रहे एक पनबिजली संयंत्र पर काम को सीमित करना चाहिए।
भारत ने पिछले साल अप्रैल में उस संधि को निलंबित कर दिया था जो पाकिस्तान के 80% खेतों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, क्योंकि भारत ने उस महीने कश्मीर में एक पर्यटक स्थल पर हुए हमले में तीन हमलावरों में से दो को पाकिस्तानी के रूप में पहचाना था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।
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